Two houses attached on charges of helping terrorists in Bandipora
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जम्मू-कश्मीर: बांदीपोरा में आतंकियों की मदद करने के आरोप में दो घरों को किया कुर्क

Two houses attached on charges of helping terrorists in Bandipora

Two houses attached on charges of helping terrorists in Bandipora

Two houses attached on charges of helping terrorists in Bandipora- जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों को शरण देने और उन्हें रसद सहायता प्रदान करने पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दो मंजिला आवासीय घरों को कुर्क कर लिया है।

अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि कुर्क किए गए घर गुंडपोरा रामपुरा में आरोपी एजाज अहमद रेशी उर्फ डॉक्टर के पिता अब्दुल मजीद रेशी और आरोपी मकसूद अहमद मलिक के पिता मोहम्मद जमाल मलिक थाना अरगाम बांदीपोरा थाना क्षेत्र के चिट्टीबंदेय निवासी के खिलाफ धारा 25 यूएपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कहा, दोनों आरोपी आतंकवादी सहयोगी थे और पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।

संभागीय आयुक्त कश्मीर के आदेश संख्या डिवकॉम 'के'/आरटीएन/05/2023 दिनांक 10-02-2023 द्वारा यूए (पी) अधिनियम की धारा 25 के तहत आतंकवाद की आय के दायरे में आने वाले उपरोक्त अभियुक्तों से संबंधित संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

पुलिस ने कहा, नोटिस के अनुसार, इन मकानों के मालिक को नामित प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी तरीके से 'हस्तांतरण, पट्टे पर देने, निपटाने, इसकी प्रकृति को बदलने या उक्त संपत्ति के साथ सौदा करने से रोक दिया गया है। कोई भी उल्लंघन कानून के दंडात्मक प्रावधान के तहत होगा।